सीमांकन एवं पैमाइश (Demarcation) ⏱️ 6 मिनट पढ़ें 📅 अंतिम संशोधन: 2026-09-29

जमीन का सीमांकन (Demarcation) कैसे कराएं? सीमा विवाद समाधान एवं डिजिटल ई-सीमांकन (CG Seemankan)

अपनी जमीन की सही चौहद्दी जानने, बाउंड्री वॉल बनाने या पड़ोसी से सीमा विवाद सुलझाने के लिए सरकारी सीमांकन सबसे सशक्त कानूनी माध्यम है। जानिए ई-सीमांकन की ऑनलाइन प्रक्रिया।

✅ प्रमुख बिंदु एवं त्वरित चेकलिस्ट (Key Takeaways)

  • लागू धारा: CG Land Revenue Code Section 129
  • जांच दल: राजस्व निरीक्षक (RI) एवं हल्का पटवारी
  • महत्वपूर्ण औपचारिकता: सभी पड़ोसी खातेदारों को वैधानिक नोटिस
  • अंतिम अभिलेख: सीमांकन पंचनामा व प्रमाणित नजरी नक्शा

1. सीमांकन (Demarcation) क्या होता है और कब कराया जाना चाहिए?

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 129 के तहत किसी खसरा नंबर की शासकीय सीमाएं, कोने (मुनारे) और क्षेत्रफल को मौके पर फीता अथवा डिजिटल टोटल स्टेशन मशीन (ETS) से नापकर सीमा चिन्हित करने की प्रक्रिया को सीमांकन कहा जाता है।

यह निम्नलिखित स्थितियों में अनिवार्य है:

  • जमीन खरीदने के तुरंत बाद वास्तविक भौतिक कब्जा लेने से पूर्व।
  • बाउंड्री वॉल, तार फेंसिंग या पक्का मकान बनाने से पहले।
  • जब पड़ोसी खातेदार आपकी मेढ़ (Boundary) दबाने या कब्जा करने का प्रयास कर रहा हो।

2. छत्तीसगढ़ ई-सीमांकन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की विधि

  1. छत्तीसगढ़ शासन के ई-सीमांकन पोर्टल अथवा तहसील लोक सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से धारा 129 का आवेदन प्रस्तुत करें।
  2. चालू वर्ष का B-1, P-II और प्रमाणित नक्शा संलग्न करें।
  3. प्रति खसरा निर्धारित शासकीय सीमांकन शुल्क (चालान) जमा करें।
  4. तहसीलदार द्वारा संबंधित राजस्व निरीक्षक (RI) और हल्का पटवारी को सीमांकन दल गठित कर आदेश दिया जाता है।
  5. सीमांकन की तिथि तय कर सभी पड़ोसी खाताधारकों को विधिवत नोटिस (Summons) जारी किया जाता है।

3. मौके पर सीमांकन एवं पंचनामा निर्माण

निर्धारित तिथि पर आर.आई. और पटवारी गांव के कोटवार और पड़ोसियों की उपस्थिति में गांव के स्थायी चिन्ह (जैसे सरकारी कुआं, तिराहा, पक्की सड़क या त्रिकोण मुनारा) से नाप शुरू करते हैं:

  • नाप पूर्ण होने पर चारों कोनों पर खूंटी/मुनारा गड़वाया जाता है।
  • उपस्थित सभी पड़ोसियों, गवाहों और पक्षकारों के हस्ताक्षर युक्त सीमांकन पंचनामा (Demarcation Panchnama) एवं नजरी नक्शा तैयार किया जाता है।
  • तहसीलदार न्यायालय द्वारा सीमांकन रिपोर्ट की अभिपुष्टि (Confirmation) कर दी जाती है।

❓ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions)

यदि पड़ोसी सीमांकन के समय उपस्थित न हो या झगड़ा करे तो क्या करें?

यदि पड़ोसी को विधिवत नोटिस प्राप्त हो चुका है और वह अनुपस्थित रहता है, तो भी सीमांकन कार्य संपन्न किया जा सकता है। झगड़ा या अशांति की आशंका होने पर तहसीलदार के आदेश पर पुलिस बल की मौजूदगी में सीमांकन कराया जाता है।

यदि सीमांकन रिपोर्ट से असंतुष्ट हों तो अपील कहाँ की जा सकती है?

सीमांकन आदेश पारित होने के 45 दिनों के भीतर अनुविभागीय अधिकारी (SDO Revenue) के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की जा सकती है।

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अचल संपदा विधिक एवं राजस्व अनुसंधान प्रकोष्ठ

यह लेख छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 एवं राज्य राजस्व विभाग के नवीनतम नियमों के आधार पर आम नागरिक की विधिक जागरूकता हेतु तैयार किया गया है।