रेरा (RERA) स्वीकृत प्लॉट कैसे पहचानें? अवैध कॉलोनियों से बचने की राष्ट्रीय चेकलिस्ट 2026
✅ प्रमुख बिंदु एवं त्वरित चेकलिस्ट (Key Takeaways)
- बिना रेरा नंबर वाली किसी भी नई टाउनशिप या कॉलोनी में टोकन मनी न दें
- रेरा पोर्टल पर जाकर स्वीकृत लेआउट में अपना प्लॉट नंबर मिलान करें
- संबंधित नगर पालिका / विकास प्राधिकरण से धारा 172/143 डायवर्सन आदेश जांचें
- रेरा रजिस्टर्ड एस्क्रो बैंक खाते में ही चेक या ऑनलाइन ट्रांसफर से भुगतान करें
1. रेरा (RERA Act 2016) क्या है और प्लॉट खरीदार को कैसे बचाता है?
रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 (RERA) भारत सरकार का वह क्रांतिकारी कानून है जिसने प्लॉट खरीदारों को बिल्डरों व कॉलोनाइजरों की मनमानी से मुक्ति दिलाई है।
कानून के तहत 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल अथवा 8 से अधिक प्लॉटों वाली किसी भी आवासीय या व्यावसायिक कॉलोनी का राज्य रेरा प्राधिकरण में पंजीकरण अनिवार्य है। बिना रेरा नंबर के प्लॉट बेचना या विज्ञापन देना गैरकानूनी है।
2. रेरा स्वीकृत प्लॉट (RERA Approved Plot) के 5 बड़े फायदे
- सड़क, सीवरेज व बिजली की कानूनी गारंटी: बिल्डर को निर्धारित समय-सीमा में चौड़ी डामर सड़क, भूमिगत सीवरेज, पानी की टंकी और बिजली ट्रांसफार्मर लगाना वैधानिक रूप से बाध्यकारी होता है।
- 80% तक बैंक लोन: एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई जैसे राष्ट्रीयकृत बैंक केवल रेरा स्वीकृत प्रोजेक्ट्स को ही तुरंत होम लोन/प्लॉट लोन स्वीकृत करते हैं।
- टाइटल की शत-प्रतिशत शुद्धता: रेरा पंजीकरण से पूर्व विधिक व राजस्व विशेषज्ञों द्वारा भूमि के 30-वर्षीय मालिकाना हक की जांच की जाती है।
- एस्क्रो अकाउंट सुरक्षा: आपकी जमा की गई रकम का 70% हिस्सा एक अलग एस्क्रो बैंक खाते में सुरक्षित रहता है जिसे केवल उसी प्रोजेक्ट के विकास कार्य में खर्च किया जा सकता है।
3. किसी भी प्लॉट का रेरा अप्रूवल ऑनलाइन कैसे चेक करें?
- संबंधित राज्य के रेरा पोर्टल (जैसे: UP RERA, MahaRERA, RERA MP, CG RERA, Gujarat RERA, Haryana RERA) पर जाएं।
- मुख्य मेनू में "Project Search / Registered Projects" पर क्लिक करें।
- बिल्डर द्वारा दिया गया रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर (जैसे: UPRERAPRJ12345) या प्रोजेक्ट का नाम डालें।
- प्रोजेक्ट का स्वीकृत लेआउट मैप, प्रारंभ व पूर्ण होने की तिथि, बैंक खाता विवरण और विधिक स्वीकृतियां पीडीएफ में डाउनलोड करके देखें।
❓ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions)
यदि कोई बिल्डर कहे कि "रेरा अप्लाई किया हुआ है", तो क्या प्लॉट बुक कर सकते हैं?
कदापि नहीं! कानूनन जब तक रेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी नहीं हो जाता, तब तक किसी भी प्लॉट का अग्रिम भुगतान या बुकिंग स्वीकार करना गैरकानूनी और भारी दंडात्मक अपराध है।
अवैध कॉलोनियों में प्लॉट लेने पर क्या नुकसान हो सकता है?
अवैध कॉलोनियों में विकास प्राधिकरण द्वारा ध्वस्तीकरण (Bulldozer Action), रजिस्ट्री पर रोक, बिजली-पानी कनेक्शन न मिलना और बैंक लोन न मिलने का गंभीर जोखिम रहता है।
यह लेख भारतीय भू-राजस्व संहिताओं, राज्य स्तरीय भूलेख पोर्टलों एवं विधिक नियमों के आधार पर आम नागरिक की विधिक जागरूकता हेतु तैयार किया गया है।