विधिक नियम (Agricultural Land Laws) ⏱️ 9 मिनट पढ़ें 📅 अंतिम संशोधन: 2026-10-01

क्या कोई भी भारत में कृषि भूमि (खेत) खरीद सकता है? राज्यवार नियम व कानून (Can Anyone Buy Farmland in India?)

भारत में कृषि भूमि की खरीद-बिक्री को लेकर हर राज्य के कानून अलग-अलग हैं। कई राज्यों में केवल पंजीकृत किसान ही खेत खरीद सकता है, जबकि कुछ राज्यों में कोई भी नागरिक कृषि भूमि ले सकता है। जानिए 2026 के नवीनतम राज्यवार नियम।

✅ प्रमुख बिंदु एवं त्वरित चेकलिस्ट (Key Takeaways)

  • महाराष्ट्र व गुजरात में केवल किसान प्रमाण पत्र धारक ही कृषि भूमि खरीद सकता है
  • हिमाचल प्रदेश में धारा 118 के तहत बाहरी व्यक्तियों पर पूर्ण प्रतिबंध है
  • उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व राजस्थान में कोई भी भारतीय कृषि भूमि खरीद सकता है
  • अनुसूचित जनजाति (ST) की भूमि पूरे देश में संरक्षित है और बिना कलेक्टर अनुमति अंतरण अवैध है

1. किन राज्यों में कोई भी भारतीय नागरिक कृषि भूमि खरीद सकता है? (Open States)

निम्नलिखित राज्यों में किसी भी भारतीय नागरिक (चाहे वह किसान हो या न हो) पर कृषि भूमि खरीदने पर कोई प्रतिबंध नहीं है:

  • उत्तर प्रदेश (UP): कोई भी भारतीय नागरिक कृषि भूमि खरीद सकता है (सीलिंग लिमिट: अधिकतम 12.5 एकड़ प्रति व्यक्ति/परिवार)।
  • मध्य प्रदेश (MP) एवं छत्तीसगढ़ (CG): कोई भी भारतीय नागरिक सामान्य स्वत्व वाली कृषि भूमि खरीद सकता है (अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी भूमि संरक्षण 170-ख लागू)।
  • बिहार (Bihar) एवं झारखंड (Jharkhand): सामान्य कृषि भूमि खरीदी जा सकती है (झारखंड में CNT/SPT एक्ट संरक्षित भूमि को छोड़कर)।
  • राजस्थान (Rajasthan): कोई भी नागरिक कृषि भूमि खरीद सकता है।
  • हरियाणा एवं पंजाब: गैर-किसान भी कृषि भूमि खरीद सकते हैं।

2. किन राज्यों में गैर-किसान पर सख्त प्रतिबंध हैं? (Farmer-Only States)

निम्नलिखित राज्यों में गैर-किसान सीधे तौर पर खेती की जमीन नहीं खरीद सकता:

  • महाराष्ट्र (Maharashtra): बॉम्बे टेनेंसी एक्ट (Section 63) के अनुसार केवल प्रमाणित किसान ही कृषि भूमि ले सकता है। गैर-किसान को संबंधित कलेक्टर/विभागीय आयुक्त से अनुमति लेनी होती है।
  • गुजरात (Gujarat): केवल खेड़ूत खातेदार (Khedut Khatedar) यानी पंजीकृत किसान ही कृषि भूमि खरीद सकता है।
  • कर्नाटक (Karnataka): कर्नाटक लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के संशोधनों के बावजूद धारा 79 एवं 80 के प्रावधानों का ध्यान रखना आवश्यक है।

3. पहाड़ी राज्यों के विशेष सुरक्षा कानून (HP Section 118 & Uttarakhand Bhoo Kanoon)

  • हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh): टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट की धारा 118 (Section 118) के तहत बाहरी या गैर-कृषक व्यक्ति राज्य में किसी भी प्रकार की कृषि भूमि नहीं खरीद सकता। केवल सरकार की विशेष कैबिनेट अनुमति से उद्योग या पर्यटन हेतु लीज/खरीद संभव है।
  • उत्तराखंड (Uttarakhand): राज्य में कड़े भू-कानून लागू हैं। नगर निकाय सीमा के बाहर बाहरी व्यक्तियों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर सख्त रकबा सीमा (अधिकतम 250 वर्ग मीटर) निर्धारित है।

❓ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions)

यदि मैं किसान नहीं हूँ तो क्या मैं महाराष्ट्र में फार्महाउस के लिए जमीन खरीद सकता हूँ?

आप सीधे कृषि भूमि नहीं खरीद सकते। या तो आपको पहले किसी ऐसे राज्य (जैसे राजस्थान या एमपी) में कृषि भूमि लेकर किसान दर्जा प्राप्त करना होगा, अथवा NA (Non-Agricultural) रूपांतरित प्लॉट लेना होगा।

क्या कोई NRI (प्रवासी भारतीय) भारत में कृषि भूमि खरीद सकता है?

आरबीआई (RBI) और फेमा (FEMA) नियमों के अनुसार कोई भी विदेशी नागरिक या अनिवासी भारतीय (NRI/OCI) भारत में कृषि भूमि, फार्महाउस या बागान (Plantation Property) सीधे नहीं खरीद सकता।

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अचल संपदा विधिक एवं राजस्व अनुसंधान प्रकोष्ठ

यह लेख भारतीय भू-राजस्व संहिताओं, राज्य स्तरीय भूलेख पोर्टलों एवं विधिक नियमों के आधार पर आम नागरिक की विधिक जागरूकता हेतु तैयार किया गया है।